जागरूकता शिविर में कारागार बंदियों को विधिक अधिकारों की दी गई जानकारी
जिले में गुरुवार को जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला कारागार में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों को उनके विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
शिविर में विचाराधीन बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों के विषय पर जागरूक करते हुए जनपद न्यायाधीश ने बताया कि प्रत्येक बंदी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है। जैसे किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं होता है तो जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा को निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। वर्तमान समय में लीगल एड डिफेन्स काउिन्सल सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क पैरवी कराई जा रही है। प्रत्येक बंदी को अपने घर वालों से मुलाकात करने का अधिकार, पढ़़ने का अधिकार, फोन पर अपने परिजनों से बात करने का अधिकार, इलाज कराये जाने का अधिकार व अन्य कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार आदि प्राप्त है।शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नित्या पाण्डेय व जेल अधीक्षक अकरम खान , डिप्टी जेलर सुरेश चन्द्र जेलर, रवि शंकर तिवारी, डिप्टी जेलर व जेल पी.एल.वी. आदि उपस्थित रहे।




