सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बांड को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बांड को चुनौती देने से संबंधित याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता इस बात पर सहमत हुए कि वे इस मामले को धन विधेयक की तरह पेश करने के मामले पर दलील नहीं देंगे, क्योंकि धन विधेयक के मामले पर सात सदस्यीय संविधान बेंच सुनवाई करेगी। तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस पर जल्द सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि इस पर फैसला नहीं होने की वजह से विधानसभा चुनाव के पहले इलेक्टोरल बांड जारी किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि 31 जनवरी को कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड को चुनौती देने से संबंधित याचिकाओं को तीन हिस्सों में बांटते हुए तीनों पर अलग-अलग सुनवाई करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इलेक्टोरल बांड से जुड़ा पहला भाग जिसमें इलेक्टोरल बांड योजना को चुनौती देने के मामले पर सुनवाई होगी। दूसरे भाग में उन याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसमें यह पड़ताल की जाएगी कि क्या राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में रखा जाना चाहिए। तीसरे भाग में 2016 और 2018 के फाइनेंस एक्ट के जरिये एफसीआरए में संशोधन को चुनौती देने के मुद्दे पर सुनवाई होगी।
