सामूहिक दुष्कर्म मामले में लोकल न्यूज चैनल और यूट्यूबर पर केस दर्ज

नरपतगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पति को खूंटे में बांधकर पत्नी के साथ हुए गैंग रैप मामले में पुलिस ने लोकल न्यूज चैनल और यूट्यूबर के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया है।दुष्कर्म पीड़िता और उनके पति की तस्वीर बिना ब्लर किए प्रसारित कर सार्वजनिक किए जाने के मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह के आदेश पर की है।

अररिया जिला पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि 22 जुलाई को नरपतगंज थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को कुछ सोशल मीडिया और यूट्यूबर द्वारा पीड़िता एवं उनके पति का नाम सार्वजनिक रूप से उनके चेहरे को बिना ब्लर किए हुए लोकल न्यूज चैनल,यूट्यूब तथा फेसबुक पर प्रसारित किया गया जो नियम के बिल्कुल विपरीत है।मामले में नरपतगंज थाना में कांड संख्या 440/2023 दिनांक -27.07.2023 धारा 67/72(ए) आईटी एक्ट में दर्ज किया गया है।

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