झुंझुनू में हत्या के मामले में दो को उम्र कैद

जिला एवं सेशन न्यायाधीश झुंझुनू ने एक युवक की फावड़ा से हत्या करने के मामले में दो अभियुक्तों वाहिदपुरा निवासी अंकित उर्फ मोनू पुत्र शिशुपाल एवं सुनील पुत्र भरत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीदोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार 10 मार्च 2019 को वाहिदपुरा निवासी राजेंद्र पुत्र शिशुपाल ने मंडावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी कि उसका पुत्र विक्रम उर्फ नानड़ ने 9 मार्च 2019 की शाम आठ बजे घर आकर बताया कि गांव के अंकित उर्फ मोनू पुत्र शीशपाल दूलड़ व सुनील पुत्र भरत सिंह ने उसके साथ मारपीट की है। उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। वह उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की कहकर घर से निकल गया। देर रात दो बजे पुलिस ने उसे सूचना दी कि उसके लड़के विक्रम उर्फ नानड़ बेहोशी की हालत में आरोपित अंकित उर्फ मोनू के घर के चौबारे में मिला है। जहां से उसे बीडीके अस्पताल झुंझुनू ले गए हैं।
इस सूचना पर वह और उसका चचेरा भाई श्रवण बीडीके अस्पताल झुंझुनू पहुंचे। जहां उसका पुत्र विक्रम बेहोश था। सुबह चार बजे विक्रम ने दम तोड़ दिया। विक्रम को गांव के अंकित उर्फ मोनू व सुनील ने रास्ते जाते को उठाकर मारपीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित अंकित उर्फ मोनू व सुनील के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में हत्या का चालान पेश कर दिया।
घटना के दिन आरोपितों ने विक्रम उर्फ नानड़ को अपने घर के चौबारे पर ले जाकर फावड़े व लोहे की चहू से हमला किया। इसका वीडियो बनाकर अपने दोस्त धीरासर निवासी विकास को भेजा था। वीडियो कॉल करके मारपीट की घटना लाइव दिखाई थी। विकास ने मंडावा थाना पुलिस को सूचना दी थी। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच पीड़ित को बीडीके अस्पताल पहुंचाया था।
