लखनऊ में लगी धारा 144, इन गतिविधियों पर रोक
राजधानी लखनऊ में 30 जून तक धारा 144 लागू की गई है। प्रमुख त्योहार और प्रदर्शनों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू की गई है। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था ने इसके आदेश जारी किए हैं।
जेसीपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि 23 व 30 मई को बड़ा मंगल और 29 जून को बकरीद है। इसके साथ ही राजनैतिक दल व किसान संगठनों के प्रदर्शन भी प्रस्तावित हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी होना है। इसे देखते हुए 30 जून तक के लिए धारा 144 बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि धरना प्रदर्शन ईको गार्डन पर ही हो सकेंगे।
इसके अलावा निषेधाज्ञा के दौरान जुलूस, रैली जैसी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी






