• December 26, 2025

कोर्ट की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ सकेंगे प्रबीर पुरकायस्थ, एक लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश

 कोर्ट की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ सकेंगे प्रबीर पुरकायस्थ, एक लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जमानत की शर्तें तय करते हुए उनको एक लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया।

एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने प्रबीर पुरकायस्थ को बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया। इसके अलावा गवाहों और मामले के सरकारी गवाह अमित चक्रवर्ती से संपर्क नहीं करेंगे। साथ ही वह केस की मेरिट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे।

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज ही प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर गौर किया कि पुरकायस्थ की हिरासत लेते वक्त उनके वकील को हिरासत की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार करते वक्त गिरफ्तारी की लिखित वजह भी नहीं बताई गई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर, 2023 को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर, 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के आधार पर गिरफ्तार किया था। इस मामले में अमित चक्रवर्ती पटियाला हाउस कोर्ट की अनुमति पर सरकारी गवाह बन चुके हैं।

Digiqole Ad

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *