मुख्य पार्षद पर अचल संपत्ति-मुकदमा छुपाने का लगा आरोप
जिला के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत ठाकुरगंज के अध्यक्ष द्वारा अचल संपत्ति और आपराधिक मामला छुपाने पर जिला प्रशासन द्वारा नगर अध्यक्ष कृष्णा सिंह (सिकंदर पटेल) मुख्य पार्षद नगर पंचायत ठाकुरगंज को नोटिस दिया गया है।
लिखित नोटिस के अनुसार आलोक कुमार पिता नवीन यादव सा०-कृष्णापुरी वार्ड नंबर 12 नगर पंचायत ठाकुरगंज द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना में परिवाद पत्र दाखिल किया गया है कि आपके द्वारा अपने नाम निर्देशन प्रपत्र में अचल संपत्ति, मुकदमा और अन्य अनिवार्य तत्वों की जानकारी छुपाई गई है। परिवाद पत्र की प्रति भेजते हुए परिवाद पत्र के कंडिकाओं का कंडिकावार अपना पक्ष लिखित रूप में रखने हेतु 28 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध मे सिकंदर पटेल द्वारा सोशल मीडिया मे एक पोस्ट किया गया है कि यह आरोप किसने लगाए हैं, एक हारे हुए उम्मीदवार बेबी देवी के पुत्र आलोक यादव ने। जिन्होंने निर्वाचन आयोग को इस संबंध में अपनी शिकायत भेजी थी।
उन्होंने अपनी अपुष्ट जानकारी के हिसाब से शिकायत की। जमीन और पेट्रोल पंप छिपाने के साथ ही एक आपराधिक मुकदमा भी छिपाने का आरोप लगाया गया है मुझ पर। लेकिन इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे चुनाव आयोग ने इसे सही पाकर डीएम को जांच रिपोर्ट भेजने को कहा है। और वे इसमें देर कर रहें हैं और जैसे मेरी सदस्यता बस रद्द होने ही वाली है। जबकि आज प्राप्त पत्र के अनुसार लगाए गए आरोपों पर मुझे अपना पक्ष चुनाव आयोग के पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। लगाए गए आरोप कितना सही और कितना गलत हैं, मुझे मालूम हैं। और इस संबंध में मैं अपने तथ्य और आरोपों के विरुद्ध साक्ष्य सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। मुख्य पार्षद ने कहा कि वास्तव में खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।