बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की सिविल कोर्ट में पेशी

राजद सुप्रीमो लालू यादव की बुधवार को पटना सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी हुई। कोर्ट में हाजिरी देने के बाद वे वहां से निकल गए। लालू पटना में भी चारा घोटाले से संबंधित एक मामले की सुनवाई के लिए सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। यह भागलपुर बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा मामला है।
लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला प्रसाद यादव ने बताया कि ये एक रूटीन प्रक्रिया थी। सीबीआई कोर्ट में भागलपुर-बांका ट्रेजरी केस मामले में सुनवाई हुई। इसी के तहत इनकी पेशी होनी थी। पेशी के अलावा किसी प्रकार के कोई सवाल-जवाब नहीं किए गए। लालू प्रसाद यादव के कोर्ट पहुंचने की सूचना पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
चारा घोटाले के आरसी 63 ए, 1996 के इस मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद आरके राणा, नौकरशाह बेक जुलियस, फूलचंद सिंह सहित 22 आरोपित हैं। सीबीआई ने अब तक 76 गवाह पेश कर गवाही कराई है। चारा घोटाले के इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद समेत कुल 44 आरोपितों पर चार्जशीट दायर की थी। इसमें 22 लोगों की मृत्यु होने के वजह से ट्रायल बंद कर दिया गया।
लालू यादव पर बिहार का मुख्यमंत्री रहने के दौरान चारा घोटाला करने का आरोप है। इसी में भागलपुर-बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है। लालू यादव को सीबीआई कोर्ट में पेश होने कहा गया था, जिसके तहत उनकी पेशी हुई। लालू यादव को पहले ही चारा घोटाले से जुड़े कई अन्य मामलों में सजा हो चुकी है। वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
