• October 18, 2025

हाई कोर्ट ने भाजपा नेता अभय सिंह समेत अन्य को दी जमानत

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ में शुक्रवार को जमशेदपुर में दंगा भड़काने के आरोपित भाजपा नेता अभय सिंह और अन्य की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने अभय सिंह के साथ 30 से ज्यादा आरोपितों को जमानत की सुविधा प्रदान की है, जिसके बाद अब वह अदालत द्वारा जमानत के लिए दी गई शर्तों का पालन करने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं।

इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।अभय सिंह की ओर से हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की।राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने बहस की। सरकार की ओर से की गई बहस में अदालत को बताया गया था कि केस डायरी में अभय सिंह पर दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आयी है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद अभय सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।

Digiqole Ad

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *