हाई कोर्ट ने निशि पांडे को प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगाने के डीसी रामगढ़ के आदेश को किया निरस्त
झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को गैंगस्टर स्व. किशोर पांडे की पत्नी निशि पांडे के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) के तहत पारित डीसी रामगढ़ के आदेश को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट की सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकृत कर लिया। साथ ही रामगढ़ डीसी द्वारा सीसीए के तहत निशि पांडे को छह माह तक प्रतिदिन पतरातु थाना इंचार्ज के समक्ष हाजिरी लगाने संबंधी 21 जुलाई के आदेश को निरस्त कर दिया।
याचिकाकर्ता ने डीसी द्वारा थाने में प्रतिदिन हाजिरी लगाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने पिछले सुनवाई में राज्य सरकार से पूछा था कि निशि पांडे खिलाफ सीसीए लगाए जाने से संबंधित क्या केस बनता है। हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विशाल त्रिवेदी एवं जितेंद्र एस सिंह ने कोर्ट को बताया था कि निशि पांडे के खिलाफ सीसीए का कोई मामला नहीं बनता है। उनके खिलाफ जिन चार केस का जिक्र किया गया है, वह पुलिसकर्मियों द्वारा दर्ज कराया गया है। उसमें से दो केस में वह नमित नहीं है। बाकी दो केस इस तरह का नहीं है, जिससे उन पर सीसीए लगाया जा सके। एक केस जिसमें उनका नाम है वह जमानतीय अपराध है। चारों केस किसी भी व्यक्ति विशेष ने उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया है। प्राथमिकी में उनके खिलाफ कहीं स्पेसिफिक आरोप नहीं है, जिससे उनके खिलाफ सीसीए लगे।