गैंगस्टर कपिल देव की 50 लाख की संपत्ति कुर्क हुई

नशा तस्करों पर नकेल कसने की सरकार की कार्रवाई अब दिखने लगी है। इसी तरह के एक नशा तस्कर गैंगस्टर कपिल देव की 50 लाख की सम्पत्ति कुर्क कर ली गई है। आरोपित के खिलाफ लूट, चोरी, मारपीट व नशा तस्करी के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं।
बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि आदतन अपराधियों के अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त कर उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे। बीती रात थाना रायपुर पुलिस ने गैंगस्टर कपिलदेव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 50 लाख रुपये कीमत की सम्पति (मकान) को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है। गैंगलीडर कपिलदेव ने संगठित गिरोह बनाकर मादक पदार्थ की बिक्री, लूटपाट, बंद मकानों में चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं से अवैध लाभ अर्जित कर उक्त संपति को जोड़ा गया था।
बीते वर्ष 7 जनवरी को थानाध्यक्ष रायपुर ने उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत गैंगलीडर 29 वर्षीय कपिलदेव पुत्र कमल सिंह निवासी राजीव नगर तरली कंडौली थाना रायपुर देहरादून और उसके सहआरोपित गैंग सदस्य 23 वर्षीय प्रखर द्विवेदी पुत्र विनय द्विवेदी निवासी राजीव नगर तरली कंडौली थाना रायपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
इसमें गैंगलीडर कपिलदेव के अपने गैंग सदस्य प्रखर द्विवेदी के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र में लूटपाट, मारपीट, मादक पदार्थों की अवैध बिक्री एवं बंद मकानों की रैकी कर चोरी के माल से अवैध लाभ लेना अंकित किया गया था। दोनों आरोपितों को पूर्व में ही गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया था।
गैंग लीडर कपिलदेव की अर्जित की गई अवैध सम्पत्ति को चिन्हित की रिपोर्ट न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी। जिला मजिस्ट्रेट देहरादून ने कपिलदेव के उक्त मकान को कुर्क करने के आदेश दिये गये थे। पुलिस ने इसे बीती देर रात कुर्क कर लिया।
