वित्तीय पोषण की राशि में अनियमितता मामले में खाद्य निरीक्षक निलंबित
जिले के शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को प्रदाय किये जाने वाली वित्तीय पोषण राशि में अनियमितता पाए जाने पर बीजापुर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने रविवार को आदेश जारी कर भोपालपटनम ब्लॉक में पदस्थ खाद्य निरीक्षक मनोज कुमार सारथी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
तत्काल प्रभावशील निलंबन आदेश में कहा गया है कि वित्तीय पोषण की राशि में अनियमितता किये जाने के संबंध में सोशल मीडिया पर जारी समाचार, वीडियो के अवलोकन एवं श्रवण से एवं पृथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से मनोज कुमार सारथी, खाद्य निरीक्षक भोपालपटनम जिला बीजापुर को छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। मनोज कुमार सारथी, खाद्य निरीक्षक भोपालपटनम जिला बीजापुर को उक्त कृत्य के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन की अवधि में मनोज कुमार सारथी, खाद्य निरीक्षक का मुख्यालय तहसील कार्यालय उसूर नियत किया जाता है। उक्त अवधि में मनोज कुमार सारथी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।



