संदीप सिंह को चंडीगढ़ कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
हरियाणा की जूनियर महिला कोच के साथ यौन उत्पीड़न मामले में चंडीगढ़ की अदालत ने राज्य मंत्री संदीप सिंह को राहत प्रदान कर दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने संदीप सिंह की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। दूसरी तरफ महिला कोच ने कहा है कि वह निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी।
इससे पहले गुरुवार को चंडीगढ़ कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी अपने जवाब में जमानत नहीं दिए जाने की दलील दे चुकी है। महिला कोच द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने 31 दिसंबर की रात सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी ईस्ट पलक गोयल के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया।
एसआईटी ने करीब आठ महीने की जांच के बाद बीती 25 अगस्त को चार्जशीट फाइल करते हुए संदीप सिंह को धारा 342 354 354,354 बी, 506 और 509 के तहत केस में आरोपित बनाया था। इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होनी है, जिसके लिए संदीप सिंह को नोटिस जारी हो चुका है। इससे पहले ही संदीप सिंह ने पिछले सप्ताह चंडीगढ़ की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
इससे पहले गुरुवार को चंडीगढ़ कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को इस मामले में फैसले से पहले पीड़िता के वकीलों ने कहा कि यदि मामले में आरोपित को अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया जाता है तो वह मुकदमे को भी प्रभावित कर सकता है। पीड़िता को आरोप वापस लेने के लिए भी प्रभावित कर सकता है। अदालत ने गुरुवार को सुरक्षित रखा फैसला सुनाते हुए संदीप सिंह को अग्रिम जमानत प्रदान करने का ऐलान कर दिया। कोर्ट के इस फैसले पर महिला वकील ने कहा है कि वह इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगी।