कोरेगांव मामले में ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने भीमा-कोरेगांव मामले में ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई करने का आदेश दिया। आज सुनवाई के दौरान ज्योति जगताप की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने तीन हफ्ते का समय दे दिया।
इससे पहले 22 अगस्त को सुनवाई के दौरान एनआईए ने जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की थी। इस पर जगताप की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि तय की जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता पिछले तीन सालों से हिरासत में है। तब कोर्ट ने 14 सितंबर तक एनआईए को जवाब दाखिल करने और मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को नोटिस जारी किया था। जगताप कबीर कला मंच की सदस्य हैं। कबीर कला मंच प्रतिबंधित माओवादी संगठन की आनुषांगिक शाखा है। जगताप को सितंबर 2000 में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के मुताबिक जगताप आदि ने 31 दिसंबर, 2017 को एल्गार परिषद का आयोजन किया था, जिसके बाद हिंसा भड़की थी। जगताप की जमानत याचिका बांबे हाई कोर्ट ने 17 अक्टूबर, 2022 को खारिज कर दी थी।