मनी लान्ड्रिंग के आरोपित मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में टेंडर घोटाला के जरिये अवैध कमाई करने और मनी लान्ड्रिंग करने के आरोपित मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की। उन्होंने अदालत को बताया कि मुकेश मित्तल ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई को निवेश करने में सबसे बड़ा मददगार है। इसलिए इसे अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि मुकेश मित्तल पर आरोप है कि वह निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के कालेधन को विभिन्न खातों से सफेद बनाकर उनके पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा करवाता था। इसके लिए मुकेश मित्तल अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल करता था।




