जांजगीर: नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर पुलिस ने वसूला 34 हजार से अधिक का जुर्माना

 जांजगीर: नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर पुलिस ने वसूला 34 हजार से अधिक का जुर्माना

 जिला पुलिस यातायात द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान सोमवार को देर शाम तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 115 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 34,700 रूपये समन शुल्क लिया गया।

यातायात पुलिस के मुताबिक अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए 10 वाहनों का लाकिंग किया जाकर वाहन चालकों से 3000 रुपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए जाने पर 37 वाहन चालक से 11,100 रुपये, नंबर प्लेट अस्पष्ट 11 वाहन चालक से 3300 रुपये, मोटरसाइकिल में तीन सवारी चलने वाले 14 वाहन चालकों से 4200 रुपये, मौके पर कागजात नहीं होना 22 वाहन चालकों से 6600 रुपये, मालवाहक पर सवारी बैठाना 06 वाहन चालकों पर 1800 रुपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं होना 04 वाहन चालकों से 1200 रुपये, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 1 वाहन चालकों से 500 रुपये, पार्किंग लाइट का न होना 09 वाहन चालकों से 2700 रुपये एवं मोटरयान अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही कर 1 वाहन चालको से 300 रुपये समन शुल्क लिया गया।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।

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