• December 25, 2025

आर. माधवन के ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की रक्षा में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, AI और डीपफेक के इस्तेमाल पर लगाई रोक

नई दिल्ली: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता आर. माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार, 22 दिसंबर को एक ऐतिहासिक अंतरिम आदेश पारित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना अभिनेता की लिखित अनुमति के उनके नाम, आवाज, तस्वीरों या व्यक्तित्व से जुड़े किसी भी प्रतीक का व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यह फैसला डिजिटल युग में बढ़ते डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग के दौर में मशहूर हस्तियों की गोपनीयता और अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

व्यक्तित्व प्रतीकों के व्यावसायिक उपयोग पर पूर्ण पाबंदी

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने आर. माधवन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि माधवन के ‘व्यक्तित्व प्रतीकों’ का अवैध इस्तेमाल करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कोर्ट ने उन सभी प्लेटफॉर्म्स को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है जो माधवन की लोकप्रियता का इस्तेमाल कर अपने उत्पाद बेच रहे थे या उनके नाम का सहारा लेकर व्यावसायिक लाभ उठा रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जीवन में होने का मतलब यह नहीं है कि किसी के व्यक्तित्व का इस्तेमाल आर्थिक फायदे के लिए किया जाए।

एआई और डीपफेक तकनीक के खिलाफ सख्त रुख

सुनवाई के दौरान अदालत ने आधुनिक तकनीक के बढ़ते खतरों पर भी चिंता व्यक्त की। हाई कोर्ट ने विभिन्न आरोपियों को निर्देश दिया है कि वे एआई और डीपफेक तकनीक के जरिए अभिनेता के चेहरे या आवाज का इस्तेमाल न करें। याचिका में यह भी उजागर किया गया कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ने माधवन के नाम से अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट ऑनलाइन अपलोड किया था। जस्टिस अरोड़ा ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए इंटरनेट से ऐसे सभी अपमानजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। इस मामले में विस्तृत अंतरिम आदेश बाद में जारी किया जाएगा।

‘केसरी 3’ का फर्जी ट्रेलर और डीपफेक का जाल

आर. माधवन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने अदालत में चौंकाने वाली जानकारी साझा की। उन्होंने दलील दी कि प्रतिवादियों में से एक ने ‘केसरी 3’ नाम की एक फर्जी फिल्म का ट्रेलर बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इस ट्रेलर में दावा किया गया कि यह माधवन की आने वाली फिल्म है और इसके लिए डीपफेक और एआई-जेनरेटेड सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। वकील ने बताया कि माधवन ने कानूनी रास्ता चुनने से पहले खुद भी इन प्लेटफॉर्म्स से संपर्क कर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने पर उन्हें न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का जलवा

कानूनी लड़ाई के बीच आर. माधवन इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ की अपार सफलता का आनंद ले रहे हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। फिल्म में माधवन के साथ रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार हैं। ‘धुरंधर’ न केवल आलोचकों की पसंद बनी है, बल्कि इसने 500 करोड़ रुपये के प्रतिष्ठित क्लब में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। ऐसे समय में जब माधवन का करियर एक नई ऊंचाई पर है, दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला उनके ब्रांड वैल्यू और व्यक्तिगत गरिमा को सुरक्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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