लैंड फॉर जॉब्स घोटाला: दिल्ली कोर्ट ने CBI को दी अतिरिक्त मोहलत, आरोप गठन की सुनवाई 19 दिसंबर तक टली
नई दिल्ली, 15 दिसंबर 2025:दिल्लीकीराउजएवेन्यूकोर्टनेकथितलैंडफॉरजॉब्सघोटालेमेंराष्ट्रीयजनतादल(RJD)प्रमुखलालूप्रसादयादव,उनकीपत्नीराबड़ीदेवी,बेटेतेजस्वीयादवसहितअन्यआरोपियोंकेखिलाफआरोपगठनकीसुनवाईएकबारफिरटालदीहै।विशेषन्यायाधीश(भ्रष्टाचारनिवारणअधिनियम)विशालगोगनेनेCBIकोसभीआरोपियोंकीवेरिफिकेशनरिपोर्टदाखिलकरनेकेलिएअतिरिक्तसमयप्रदानकियाऔरअगलीसुनवाई19दिसंबरनिर्धारितकी।
11 दिसंबर की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने CBI को 15 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया था, लेकिन जांच एजेंसी ने और मोहलत मांगी। इस मामले में कुल 103 आरोपी हैं, जिनमें से चार की मौत हो चुकी है। CBI ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
CBI का आरोप है कि 2004-2009 के दौरान जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, तब रेलवे में ग्रुप ‘डी’ पदों पर नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों या उनके परिजनों से बाजार मूल्य से कम कीमत पर जमीनें हस्तांतरित कराई गईं। ये जमीनें लालू के परिवार सदस्यों या संबंधित कंपनियों के नाम पर ली गईं, ज्यादातर नकद लेन-देन के जरिए। एजेंसी ने IPC की धारा 120B (साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है।
CBI का आरोप है कि 2004-2009 के दौरान जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, तब रेलवे में ग्रुप ‘डी’ पदों पर नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों या उनके परिजनों से बाजार मूल्य से कम कीमत पर जमीनें हस्तांतरित कराई गईं। ये जमीनें लालू के परिवार सदस्यों या संबंधित कंपनियों के नाम पर ली गईं, ज्यादातर नकद लेन-देन के जरिए। एजेंसी ने IPC की धारा 120B (साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI पटना में भूमि लेन-देन से जुड़े करीब 600 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल की समानांतर जांच कर रहे हैं।
कानूनी मोर्चे पर अन्य घटनाक्रम
इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद की ट्रायल पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाल ही में राबड़ी देवी ने मामले को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत से ट्रांसफर करने की याचिका दायर की है, जिस पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने CBI को नोटिस जारी किया है।कोर्ट अब यह तय करेगा कि आरोपियों के खिलाफ किन धाराओं में चार्ज फ्रेम किए जाएं। मामले की अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद की ट्रायल पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाल ही में राबड़ी देवी ने मामले को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत से ट्रांसफर करने की याचिका दायर की है, जिस पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने CBI को नोटिस जारी किया है।कोर्ट अब यह तय करेगा कि आरोपियों के खिलाफ किन धाराओं में चार्ज फ्रेम किए जाएं। मामले की अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।