पीएलएफआई सुप्रीमो को एटीएस कोर्ट ने दी दो साल की सजा

रांची, 27 अगस्त । एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएलएफआई) के सुप्रीमो दिनेश गोप को दोषी करार करते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

मौत का भय दिखाकर लेवी वसूलने से जुड़े मामले में एटीएस कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया है। साथ ही अदालत ने उस पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दिनेश गोप को अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी। एटीएस ने कोर्ट में छह गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किये, जिनके आधार पर कोर्ट ने दिनेश गोप को दोषी करार दिया है।

आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) ने दिनेश गोप के खिलाफ वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसका कांड संख्या 02/2023 है। आईपीसी की धारा 385 और 17 (सीएलए) एक्ट के तहत दिनेश गोप को आरोपित करते हुए उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल, दिनेश गोप जेल में बंद है। उस पर हत्या, अपहरण, फिरौती और लेवी के 100 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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