• December 28, 2025

12 किलो चरस बरामदगी मामले का मुख्य आरोपित उत्तराखंड के बद्रीनाथ से गिरफ्तार

 12 किलो चरस बरामदगी मामले का मुख्य आरोपित उत्तराखंड के बद्रीनाथ से गिरफ्तार

धर्मशाला, 24 जून । जिला पुलिस नूरपुर द्वारा एक माह पूर्व 23 मई को पकड़ी गई 12 किलो से अधिक की चरस की खेप मामले का मुख्य आरोपित भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपित बलवीर को उत्तराखंड के बद्रीनाथ से गिरफ्तार किया है। आरोपित को पुलिस की टीम ज्वाली थाना लेकर आ गई है।

एसपी पुलिस जिला नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि उक्त व्यक्ति मामले का मुख्य आरोपित है। इसी ने चरस की इस खेप को दूसरे आरोपित रमेश कुमार को नशा तस्करों तक पंहुचाने का काम सौंपा था और इसके बदले उसे मोटी रकम देने का इकरार हुआ था। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपित की पहचान बलवीर पुत्र फतेह सिंह, गांव द्रोण डाकखाना रोपा, तहसील पद्धर, जिला मंडी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपित को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।

गौरतलब है कि नशे के खिलाफ चलाये गए अभियान के अन्तर्गत पुलिस थाना ज्वाली के अधीन इलाका खैरियां (डोल) में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल मे लाते हुये बीते 23 मई को रात के समय नांकाबदी के दौरान रमेश कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी लोअर रोपा, तहसील पधर, जिला मण्डी की आल्टो गाड़ी नम्बर एचपी 65B-0132 से 12 किलो 156 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी । जिस पर उक्त आरोपी रमेश कुमार को गिरफतार करके उसके खिलाफ पुलिस थाना ज्वाली मे मामला पंजीकृत किया गया था । उक्त मामले की जांच के दौरान आरोपी रमेश से पूछताछ करने पर पाया गया कि उक्त चरस इसे इसके नजदीकी गांव द्रोण डाकघर रोपा के रहने वाले बलवीर पुत्र फतेह सिंह द्वारा दी गई थी जिसने इसे इस चरस को अनुपम पुत्र विजय कुमार निवासी गांव चलवाड़ा, तहसील ज्वाली व विशाल कुमार पुत्र कमल किशोर निवासी समलाना, तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा को डिलिवर करने हेतू कहा था। जिसके बदले में इसे बलवीर सिंह द्वारा मोटी रकम देने का इकरार हुआ था।

जिला पुलिस नुरपूर द्वारा इस मामले में पेशेवर ढंग से कार्यवाही करते हुये अगले दिन 24 मई को दूसरे आरोपी अनुपम को भरमाड़ से गिरफ्तार किया था। वहीं तीसरे आरोपी विशाल कुमार जो कि मामला पंजीकृत होने के बाद गायब हो गया था को भी पुलिस जिला नूरपुर द्वारा बीते 14 जून को जम्मू के इलाका कठुआ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई थी।

उधर इस अभियोग के चौथे आरोपी बलवीर सिंह की तलाश उसके जिला मण्डी में स्थित रिहायशी पते व अन्य सम्भावित ठिकानों पर लगातार रेड करके की जा रही थी, परंतु यह लगातार फरार चला आ रहा था । वहीं 20 जून को आरोपी बलवीर सिंह की तलाश हेतू एक विशेष टीम का गठन करके बाहरी राज्यों चण्डीगढ़, हरियाणा आदि का रवाना किया गया तथा तलाश के दौरान इसका उत्तराखण्ड राज्य में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में छुपा होने का सुराग पता चला। पुलिस की इस टीम को बद्रीनाथ, उतराखण्ड का रवाना किया गया जहां पर आरोपी बलवीर सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ हेतू पुलिस थाना ज्वाली लाया गया है।

अभ्यस्थ नशा तस्कर है बलवीर, एक अन्य मामले में जमानत पर है आरोपित

एसपी अशोक रत्न ने बताया कि उक्त आरोपी बलवीर सिंह का क्रिमिनल रिकार्ड पता करने पर पाया गया है कि वर्ष 2016 के दौरान भी जिला मण्डी के पुलिस थाना बल्ह द्वारा इसके कब्जा से एक किलो 18 ग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस संदर्भ में पुलिस थाना बल्ह में इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। विशेष न्यायालय मण्डी द्वारा इस अभियोग की सुनवाई के दौरान वर्ष 2019 में इसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में लगभग साढ़े छः वर्ष की सजा काटने के बाद आरोपी बलवीर सिंह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2023 में जमानत पर रिहा हुआ है। इसने विशेष न्यायालय मण्डी द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में अपील की है, जो कि अभी तक विचाराधीन है।

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