खुशखबरी ! पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, इस दिन तक कर सकते है लिंक

pan card with Aadhaar: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गयी है | पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गयी है | यदि इसके बाद भी आप पैनकार्ड को आधार से लिंक नहीं करते है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा | जिसके बाद पैन और आधार से जुड़े कई जरूरी कार्यों को आप नहीं कर सकते है | पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने के बाद इनकम टैक्स दाखिल करने से लेकर बड़े ट्रांजेक्शन करने में लोगों को सामना करना पड़ेगा | इसी कड़ी में आज हम आपको उस प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा।

आइए जानते हैं …..

# अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करना है।

# वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।

# इसके बाद आपको पैन और आधार नंबर दर्ज करना है।

# नेक्स्ट स्टेप पर वैलिडेट के विकल्प का चयन करें।

# अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ।

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# इस स्थिति में आपको Continue To Pay Through E-Pay Tax के विकल्प का चयन करना है।

# इसके बाद आपको अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना है।

# नेक्स्ट स्टेप पर आपको मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना है।

# ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आपको e-Pay Tax पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

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# यहां आपको इनकम टैक्स में प्रोसीड के विकल्प का चयन करना है।

# नेक्स्ट स्टेप पर आपको असेसमेंट ईयर में 2023-24 का चुनाव करना है और Type Of Payment में Other Receipt (500) को सेलेक्ट करके 1 हजार रुपये की पेमेंट करनी है।

# पमेंट करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।

 

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