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विवाद के लंबित रहते कैसे जारी कर दी एमबीबीएस की डिग्री

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि आरपीएमटी 2009 के जरिए एमबीबीएस में प्रवेश के मामले में विवाद लंबित होने के चलते के बावजूद भी अभ्यर्थियों को एमबीबीएस की डिग्री कैसे जारी की गई। इसके साथ ही अदालत में प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को रिकॉर्ड सहित 29 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रविकांत निर्वाण अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि अदालत ने पूर्व में आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं की डिग्री को निचली अदालत के फैसले के अधीन रखा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता एमबीबीएस की डिग्री के आधार पर मेरिट से उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और उसके बाद मेरिट के जरिए ही नियुक्त होकर नौकरी कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि फिलहाल मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित है और उसका फैसला आना बाकी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से इस संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है।

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