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पराली जलाने पर अब तक 19 किसानों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

पराली जलाने वालों पर कृषि विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी कृषि विभाग द्वारा पराली जलाने वाले दो किसानों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अब तक 19 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

इस बारे सदर फतेहाबाद पुलिस को दी शिकायत में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हिजरावां खुर्द कोमल कुमार ने कहा है कि उपायुक्त फतेहाबाद द्वारा धारा 144 के तहत धान की कटाई उपरांत बचे हुए अवशेष जलाने पर 4 अक्टूबर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। 21 नवम्बर को उन्हें हरसेक द्वारा जीपीएस लोकेशन प्राप्त हुई। इसमें सूचना दी गई थी कि गांव हिजरावां खुर्द में एक किसान द्वारा धान की पराली जलाई गई है। इस सूचना पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोमल कुमार अपनी टीम जिसमें कृषि विकास अधिकारी, पटवारी, ग्राम सचिव, नंबरदार व गांव के सरपंच शामिल थे, मौके पर पहुंचे।

वहां उन्होंने पाया कि गांव नखाटिया निवासी कृष्ण गोपाल ने हिजरावां खुर्द में 11 कनाल 11 मरले खेत में पराली में आग लगाई हुई थी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने कहा कि पराली में आग लगाकर किसान ने भारतीय दंड सहिंता की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 की उल्लंघना की है। इस पर उन्होंने इस बारे पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई।

पुलिस ने किसान के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरे मामले में रतिया पुलिस ने कृषि विकास अधिकारी शिव सागर की शिकायत पर गांव मलवाला के किसान मलकीत सिंह के खिलाफ पराली जलाने के आरोप में केस दर्ज किया है। अधिकारी ने कहा कि उन्हें 21 नवम्बर को हरसेक से पराली जलाने बारे लोकेशन मिली तो वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां पाया कि किसान मलकीत सिंह ने 8 कनाल खेत में पराली में आग लगाई हुई थी।

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