• October 21, 2025

चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले संचालकों की संपत्ति नीलाम करने आदेश जारी

 चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले संचालकों की संपत्ति नीलाम करने आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने शनिवार को चिटफंड के नाम से लोगों से धोखाधड़ी करने के एक मामले में आरोपितों से जब्त 44 लाख 58 हजार रुपये की संपत्ति की नीलामी और तीन लाख रुपये नकद को राजसात करने का अंतरिम आदेश पारित किया है और प्रकरण को अंतिम आदेश के लिए माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रेषित किया है। जहां से अंतिम आदेश के पश्चात नीलामी और राजसात से मिली राशि निवेशकों को लौटाई जायेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली जिला रायगढ़ द्वारा लिखित शिकायत आवेदन दिया गया था कि कलकत्ता वेयर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी लक्ष्मीपुर रायगढ़ के द्वारा रकम दोगुना करने का विभिन्न स्कीम बताकर पीड़ित से पांच लाख रुपये एवं अन्य निर्देशकों से रकम जमा कराया गया तथा परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के पूर्व कंपनी बंद करके फरार हो गये। पीड़ितगण की रिपोर्ट के आधार पर कलकत्ता वेयर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के संचालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनावेदकगणों को सुनवाई हेतु उनके निवास गृह के पते में रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस तामिली की समस्त प्रक्रियाओं के पश्चात भी निर्धारित सुनवाई तिथि को अनावेदकगण अनुपस्थित रहे। अत: अनावेदकगणों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की गई।

पुलिस द्वारा आरोपित शाहजहाँ खान आ.मुकसद खान सा.जयदेवपुर होरिडेगा डायमण्ड हर्बर 24 परगना (पश्चिम बंगाल), समशूल आलम खान पिता मुकसद खान सा.जयदेवपुर होरिडेगा डायमण्ड हारबर 24 परगना (पश्चिम बंगाल) को 07 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से जब्ती पत्रक के अनुसार नगदी रकम तीन लाख रुपये एवं सोने के जेवर मूल्य 30 लाख तीन हजार 900 रुपये, एक एकार्ड कंपनी की कार मूल्य 13 लाख रुपये, एक राडो घड़ी मूल्य एक लाख रुपये एवं मोबाइल कुल कीमती लगभग 55 हजार रुपये जब्त की गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि अनावेदकगण द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने व पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से यह पुष्टि होती है कि अनावेदकगण द्वारा निक्षेपकों के हितों के विपरीत कार्य किया जा रहा है और यह कृत्य निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से सोची समझी साजिश के तहत कपटपूर्ण तरीके से किया गया है।

आरोपित कंपनी/वित्तीय संस्थान के संचालक, भागीदार से जब्त संपत्ति की नीलामी किये जाने एवं जब्तशुदा नगद रकम तीन लाख रुपये को राजसात किये जाने के संबंध में अंत:कालीन आदेश पारित किया गया है। कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि छग के निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा-6 के तहत जिले में व्यापार संचालन हेतु प्राइवेट कंपनी कोलकत्ता वेयर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड तथा अन्य किसी भी कंपनी को अनुमति नहीं दी गई है।

Digiqole Ad

Rama Niwash Pandey

https://ataltv.com/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *