तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी को विदेश जाने की अनुमति मिली

सुप्रीम कोर्ट से ईडी को निर्देश दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में जारी लुकआउट नोटिस वापस ले। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी।

अभिषेक और रुजिरा ने ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि रुजिरा बनर्जी ने ईडी के समन को जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया था, वो कोलकाता में जांच में शामिल होना चाहती थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट तय करे कि क्या ईडी का क्षेत्राधिकार पूरे देश में है कि वो किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है।

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