• February 28, 2026

जस्टिस राजबीर सिंह की बेंच ने दी अफजाल को जमानत

गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर मामले में चार वर्षो की सजा हुई और तभी से अफजाल गाजीपुर जेल में बंद रहा। इसी मामले में अफजाल के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सजा पर रोक व जमानत की अर्जी दी। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजबीर सिंह की एकल पीठ ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी।

जस्टिस राजबीर सिह की ओर से आये फैसले में सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया गया। अफजाल को गैंगस्टर मामले में चार वर्षों की सजा को बरकरार रखा। बताया जा रहा है कि आदेश के आने के बाद अफजाल की जमानत की प्रक्रिया को पूरा होने में एक-दो दिन का वक्त लग सकता है। इसके बाद अफजाल जेल से बाहर आ सकेंगे।

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