पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम घड़ी: 31 दिसंबर 2025 तक कर लें ये जरूरी काम, वरना पैन निष्क्रिय!
नई दिल्ली, 4 नवंबर 2025: पैन कार्ड अब सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय दुनिया की कुंजी है। लेकिन सावधान! सरकार ने सख्त नियम जारी किया है – 1 जनवरी 2026 से बिना आधार से लिंक पैन का इस्तेमाल ITR फाइलिंग से लेकर बैंकिंग तक बंद। सीबीडीटी की नई अधिसूचना के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 अंतिम मौका है। क्या आपका पैन लिंक है? अगर नहीं, तो अभी शुरू करें। लाखों लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन यह छोटा सा कदम आपकी परेशानी बचा सकता है। आइए जानें सरल प्रक्रिया।
ऑनलाइन लिंकिंग का आसान तरीका: वेबसाइट पर 5 मिनट का काम
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप घर बैठे पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉगिन करें। होम पेज पर बाईं ओर ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। एक फॉर्म खुलेगा, जहां अपना 10-अंकीय पैन नंबर और 12-अंकीय आधार नंबर सावधानी से भरें। नाम और जन्मतिथि का मिलान ऑटो वैलिडेट होगा। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा, जिससे वेरिफाई करें। प्रक्रिया फ्री है, लेकिन अगर पहले से देरी हुई तो ₹1,000 का लेट फी चुकाना पड़ेगा – e-Pay Tax सेक्शन में ‘असेसमेंट ईयर 2025-26’ चुनकर पेमेंट करें। सबमिट करने के बाद 4-5 दिन में स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अगर नाम में मिसमैच हो, तो पहले आधार या पैन में सुधार करवाएं। यह लिंकिंग ITR रिफंड, लोन और निवेश के लिए अनिवार्य है, वरना पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।
स्टेटस चेक: पहले पता लगाएं, लिंकिंग की जरूरत है या नहीं
लिंकिंग से पहले चेक करें कि आपका पैन पहले से लिंक तो नहीं। आयकर वेबसाइट पर ही ‘लिंक आधार स्टेटस’ ऑप्शन चुनें। पैन और आधार नंबर डालें, कैप्चा भरें और ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें। अगर ‘सक्सेसफुली लिंक्ड’ दिखे, तो चिंता न करें। अन्यथा, तुरंत लिंकिंग शुरू करें। वैकल्पिक रूप से, SMS से चेक करें: ‘UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर>’ फॉर्मेट में मैसेज 567678 या 56161 पर भेजें। उदाहरण – UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F। रिप्लाई में स्टेटस मिलेगा। यह सुविधा 24/7 उपलब्ध है। ध्यान दें, आधार एनरोलमेंट ID से पैन लेने वालों के लिए यह खास मौका है – 1 अक्टूबर 2024 से पहले के मामलों में फ्री लिंकिंग 31 दिसंबर तक। गलत स्टेटस पर हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल करें। यह चेक न केवल समय बचाएगा, बल्कि अनावश्यक फीस से भी रोकेगा।
जरूरी टिप्स और सावधानियां: देरी न करें, परेशानी से बचें
लिंकिंग के दौरान आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव रखें, क्योंकि OTP उसी पर आएगा। अगर नंबर चेंज हो गया हो, तो UIDAI पोर्टल पर अपडेट करवाएं। सीनियर सिटीजन या एग्जेम्प्ट कैटेगरी (जैसे नॉन-रेजिडेंट) वालों को छूट है, लेकिन चेक जरूर करें। ऑफलाइन ऑप्शन: नजदीकी पैन सेंटर या बैंक में जाकर फॉर्म भरें, लेकिन ऑनलाइन तेज है। डेडलाइन मिस करने पर पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा – मतलब हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन, टैक्स रिफंड और रिटर्न फाइलिंग रुक जाएगी। लेट फी ₹1,000 है, लेकिन प्रक्रिया 30 दिन में री-एक्टिवेट हो जाती है। सरकार का मकसद टैक्स पारदर्शिता बढ़ाना है, इसलिए जल्दी करें। अगर तकनीकी समस्या हो, तो e-Filing हेल्पडेस्क से संपर्क लें। यह छोटा प्रयास आपकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा – आज ही शुरू करें!